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जहरीला पदार्थ देकर हत्या प्रकरण में गैंगेस्टर एक्ट के दो वांछित गिरफ्तार

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हत्या के प्रकरण में आरोपियों ने अपने घर में ले जाकर मारपीट की और जहरीला पदार्थ खिला दिया था….

आजमगढ़, 26 फरवरी 2026। थाना अहरौला पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। दोनों आरोपी जहरीला पदार्थ खिलाकर की गई हत्या के मामले में सक्रिय संगठित गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं।

पुलिस के अनुसार, थाना अहरौला क्षेत्र के ग्राम भोगईचा निवासी श्रवण पाण्डेय द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह का गठन किया गया था। यह गिरोह आर्थिक एवं भौतिक लाभ के उद्देश्य से गंभीर अपराधों को अंजाम देता था। इसी क्रम में 16 मार्च 2025 को शाम करीब 5:30 बजे ग्राम भोगईचा निवासी सुनील पाण्डेय पुत्र रामकृपाल को बाजार जाते समय पकड़कर आरोपियों ने अपने घर में ले जाकर मारपीट की और उन्हें जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिससे उनकी मौत हो गई।

घटना के संबंध में 17 मार्च 2025 को मृतक की पत्नी श्रीमती अंजनी पाण्डेय की तहरीर पर थाना अहरौला में मु0अ0सं0 110/2025 धारा 103(1), 123, 3(5) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। इसी मामले में गैंगेस्टर एक्ट के तहत दर्ज मु0अ0सं0 43/2026 धारा 2(b)(I)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी।

गुरुवार को थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा ने पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर ग्राम भोगईचा स्थित जेठू सिंह स्मृति द्वार मोड़ से सुबह करीब 9 बजे दो वांछित अभियुक्तों—रामसकल पाण्डेय (56 वर्ष) पुत्र स्व. राजाराम पाण्डेय तथा रवि पाण्डेय (27 वर्ष) पुत्र रामसकल पाण्डेय, निवासी ग्राम भोगईचा थाना अहरौला—को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के खिलाफ पूर्व में भी संबंधित मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा, कांस्टेबल अजीत कुमार यादव एवं कांस्टेबल मुकेश गुप्ता शामिल रहे।

MANOJ GUPTA
Author: MANOJ GUPTA

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