कोडिनयुक्त दवाओं में अनियमितता पर सख्त कार्रवाई, आजमगढ़ के 6 मेडिकल स्टोरों की अनुज्ञप्ति निरस्त!

SHARE:

आजमगढ़ के मेडिकल स्टोरों की आगे भी होती रहेगी जाँच….

आजमगढ़, 02 जनवरी। जनपद में औषधियों के अवैध व अनियमित क्रय-विक्रय के खिलाफ औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। औषधि निरीक्षक आजमगढ़ सीमा वर्मा द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान कई औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों पर कोडिनयुक्त एवं अन्य दवाओं के क्रय-विक्रय में गंभीर कमियां पाई गईं। जांच रिपोर्ट के आधार पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) आजमगढ़ मंडल ने दिसंबर 2025 में छह औषधि प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति निरस्त करते हुए उनके क्रय-विक्रय पर पूर्ण रोक लगा दी है। जिन प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति निरस्त की गई है, उनमें

1- मेसर्स माँ शारदा फार्मा, मुस्तफाबाद जहानागंज

2- मेसर्स अपोलो मेडिकल्स, रैदोपुर तिराहा, सदर

3- मेसर्स ए.एस. फार्मा, बनगांव दीदारगंज, मार्टिनगंज

4- शिव शक्ति इंटरप्राइजेज, खरिहानी बाजार

5- शिव मेडिकल हाल, उसुरधवा, महाराजगंज

6- पूर्वांचल मेडिकल एजेंसी, रोडवेज सिविल लाइन, आजमगढ़ शामिल हैं।

इसके अलावा इसी माह दो औषधि प्रतिष्ठानों को अग्रिम आदेश तक के लिए निलंबित भी किया गया है। निलंबित किए गए प्रतिष्ठानों में मेसर्स प्रभात मेडिकल एजेंसी, मार्टिनगंज तथा मेसर्स शुभम फार्मा, हर्रा की चुंगी, सदर शामिल हैं। औषधि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ZFM Times
Author: ZFM Times

Leave a Comment