पूर्व सांसद व सपा विधायक रमाकांत यादव को एक वर्ष की सजा, जाएगी या बचेगी विधानसभा सदस्यता!

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चार बार सांसद पांचवीं बार विधायक, सपा नेता रमाकांत यादव की बढ़ी मुश्किलें……

आज़मगढ़। एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बाहुबली पूर्व सांसद एवं फूलपुर-पवई विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक रमाकांत यादव को एक वर्ष के सश्रम कारावास और 3,800 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला 2006 में दीदारगंज थाने के सामने चक्का जाम और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद सुनाया।

फतेहगढ़ जेल में बंद विधायक रमाकांत यादव को सोमवार को जज अनुपम कुमार त्रिपाठी की अदालत ने दोषी ठहराया। अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर ने बताया कि 6 अप्रैल 2006 को सुबह सात बजे रमाकांत यादव अपने 200-250 समर्थकों के साथ दीदारगंज थाने पहुंचे थे। वह थानाध्यक्ष पर अपने एक समर्थक को छुड़ाने का दबाव बना रहे थे। बात न माने जाने पर उन्होंने थाने के सामने दीदारगंज-खेतासराय मार्ग जाम कर दिया और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की।

पुलिस जांच के बाद रमाकांत यादव सहित तीन लोगों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई थी। मुकदमे के दौरान दो अन्य आरोपियों की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने विधायक रमाकांत यादव को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

गौरतलब है कि दो वर्ष पूर्व भी जौनपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने उन्हें अलग-अलग धाराओं में 9 महीने की सजा और 7 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया था। फिलहाल रमाकांत यादव माहुल शराबकांड सहित अन्य मामलों में भी फतेहगढ़ जेल में बंद हैं।

हालांकि, जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत इस अपराध की श्रेणी को देखते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता पर तत्काल असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फैसले के बाद विधायक के समर्थकों में निराशा का माहौल है।

ZFM Times
Author: ZFM Times

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