गोकशी कांड के आरोपियों से पुलिस ने चापड़ व ₹10,500 नकद बरामद किए…..
अतरौलिया (आजमगढ़)। अतरौलिया थाना क्षेत्र के बहुचर्चित गोकशी प्रकरण का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस ने इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो चापड़ और मांस की बिक्री से प्राप्त ₹10,500 नकद बरामद किया है, जबकि चार अन्य आरोपी अभी फरार बताए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक, 8–9 नवंबर की रात गोरथानी गांव निवासी राजू पुत्र हरिराम के बरदौर का ताला तोड़कर अज्ञात बदमाशों ने दो प्रतिबंधित पशुओं की हत्या कर उनका मांस उठा लिया था। मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और बरामदगी के आधार पर आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गईं।
थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सोमवार दोपहर करीब 1:10 बजे मंडोही–गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के नीचे दबिश डालकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्तों में इरफान पुत्र वाजिद अली (36) निवासी कौड़ाही, थाना बसखारी, अम्बेडकरनगर तथा शहजादे आलम उर्फ चांद पुत्र मोहम्मद इलियास (32) निवासी मोहल्ला अब्दुल कलाम नगर, अतरौलिया शामिल हैं।
पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे अपने चार साथियों—आरिफ, एकलाख, शमीम और करीम (सभी अम्बेडकरनगर निवासी)—के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से गोकशी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आरोपियों के अनुसार, वारदात की रात छह लोगों ने मिलकर बरदौर का ताला तोड़ा, दोनों पशुओं को काटा और मांस कार में लादकर बेच दिया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इरफान पर गोवध अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, NDPS, आर्म्स एक्ट सहित कुल 13 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। वहीं शहजादे आलम के खिलाफ NDPS और आर्म्स एक्ट के दो पूर्व मामले पाए गए। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।
उधर, चार फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश जारी रखे हुए है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की यह कार्रवाई क्षेत्र में सक्रिय गोकशी के संगठित नेटवर्क पर बड़ी चोट मानी जा रही है।




