बड़हरडीह पुलिया पर पाया गया था प्रतिबंधित पशु के अवशेष….
आजमगढ़। थाना महराजगंज क्षेत्र के बड़हरडीह पुलिया के पास प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिलने के मामले में पुलिस ने वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में की गई है।
पुलिस के अनुसार, दिनांक 03 फरवरी 2026 को बड़हरडीह पुलिया के समीप अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रतिबंधित पशु के अवशेष फेंके जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। मामले में थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0 22/26 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम के तहत अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक विनय कुमार यादव द्वारा की जा रही थी। जांच के दौरान शिबू पुत्र अंसार, निवासी हुसैनाबाद, कस्बा निजामाबाद का नाम प्रकाश में आया।

गोवध व गोमांस तस्करी की रोकथाम तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार 02 मार्च 2026 को पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कस्बा महराजगंज स्थित राजेसुल्तानपुर मोड़ से अभियुक्त शिबू (उम्र लगभग 19 वर्ष) को सुबह करीब 06:10 बजे हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी प्र0नि0 केदारनाथ मौर्य के नेतृत्व में उ0नि0 विनय कुमार यादव एवं हे0का0 श्रीनरायण यादव की टीम द्वारा की गई। पुलिस ने बताया कि मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।







