सुबूत के अभाव में हुए दोष मुक्त….
आजमगढ़। चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में चल रहे मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद एमपी एम एल ए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम कुमार त्रिपाठी ने फूलपुर पवई विधानसभा से सपा से वर्तमान विधायक पूर्व सांसद रमाकांत यादव को शुक्रवार को दोष मुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 7 फरवरी 2016 को पवई ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना था। चुनाव से एक दिन पूर्व दोपहर में रमाकांत यादव अपने कई समर्थको के साथ कुछ गाड़ियों के काफिले से ब्लॉक के करीब से गुजरे। तत्कालीन थाना अध्यक्ष पवई तेज बहादुर सिंह ने रमाकांत यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया।

रमाकांत यादव की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रवींद्रनाथ यादव ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल सात गवाह पेश किए गए थे। दोनों पक्षों की दलीलों के सुनने के बाद अदालत ने रमाकांत यादव को दोष मुक्त कर दिया। पूर्व सांसद वर्तमान विधायक रमाकांत यादव इस समय अन्य मामले में फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार में बंद है.




