सपा विधायक रमाकांत यादव व उनके दो पत्नियों व पुत्रगण, भांजे पत्नी व उनके पुत्र के नाम से दर्ज़ भूमि अपराध से अर्जित अवैध धन से क्रय की गई थी जिसको कुर्क किया गया…..
आजमगढ़। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जनपद आजमगढ़ के द्वारा वाद संख्या 2531/2025 व कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या- D202515060002531 सरकार बनाम रमाकांत यादव पुत्र स्व० श्रीपति यादव निवासी सरावां थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ हाल पता अम्बारी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से ग्राम बसही असरफपुर परगना माहुल तहसील फूलपुर जनपद आजमगढ़ में क्रय किये गये अचल सम्पति गाटा संख्या 981/3.475 हे0 अकृषि भूमि (कमर्शियल भूमि) को अर्न्तगत धारा 14 (1) गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनि 1986 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनाँक 11.06.25 के अनुपालन में कुल 6 संम्पति कुर्क किया गया है जो रमाकांत यादव उनकी दो पत्नियों, पुत्रगण व भांजे व भांजे की पत्नी व बच्चों के नाम थी, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में फूलपुर तहसीलदार व फूलपुर कोतवाली, अतरौलिया थाना सहित अन्य थाना क्षेत्र की पुलिस तहसीलदार फूलपुर व ग्रामीण एसपी के अध्यक्षता में अपराध से अर्जित अवैध धन से ग्राम बसही असरफपुर की भूमि स्थान पर पहुंचे जहां बाकायदा ढोल नगाड़ों से मुनादी करवाते हुए बाकायदा आदेश बोर्ड को लगाया गया और नोटिस चस्पा की गई,
मालूम हो कि माहुल शराब कांड के बाद कानून के ज़द में आए आजमगढ़ के पूर्व सांसद फूलपुर पवई विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक बाहुबली शेरे पूर्वांचल आदि नामो से विख्यात रमाकांत यादव जो अभी फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार में बंद है उनकी मुश्किलें तब और बढ़ गई जब उन पर बाकायदा गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, शुक्रवार को जमीन कुर्की की प्रक्रिया पालन में जब अपने लव लश्कर के साथ स्थानीय प्रशासन व पुलिस प्रशासन रमाकांत यादव की क्रय की गई भूमि पर पहुंचा तो करवाई देखने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, संभवत रमाकांत यादव के प्रति यह जमीन कुर्की की यह पहली कार्रवाई है, इस कार्रवाई के बाद रमाकांत यादव के समर्थकों व करीबी लोगों में भी अब भय व्याप्त हो गया है, इस मौके पर ग्रामीण एसपी चिराग जैन,उप जिला अधिकारी फूलपुर संत रंजन, तहसीलदार फूलपुर, फूलपुर कोतवाली प्रभारी सच्चिदानंद सहित अरला थाना प्रभारी अतरौलिया थाना प्रभारी दीदारगंज थाना, पवई थाना प्रभारी सहित अन्य स्थानों की फोर्स मौके पर उपस्थित रही.
जिला मजिस्ट्रेट ने कुर्की के लिखित आदेश में कहा…पत्रावली पर संलग्न रिपोर्ट व अन्य सुसंगत अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या यह पुष्ट होता है कि अभियुक्त द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध धनराशि से उक्त वर्णित सम्पत्तियाँ क्रय संपत्ति के नीलामी के संबंध में,धारा-14(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कुर्क किया जाना न्याय संगत होगा।
अतः मै रवीन्द्र कुमार, जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ धारा-14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम-1986 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्तानुसार वर्णित सम्पत्तियों क्रमांक । लगायत 6 को कुर्क किए जाने का आदेश देता हूँ। तहसीलदार, फूलपुर, आजमगढ़ को उक्त सम्पत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार फूलपुर, आजमगढ़ एवं प्रभारी निरीक्षक, थाना अतरौलिया, आजमगढ़ उक्त सम्पत्तियों को नियमानुसार अभियुक्त पर आदेश तामील कराते हुये कुर्क करके अनुपालन आख्या एक सप्ताह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अभियुक्त रमाकान्त यादव पुत्र श्रीपति यादव उपरोक्त यदि उक्त सम्पत्तियों के अर्जन की परिस्थितियों और स्रोतों के सम्बंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे तो आदेश प्राप्ति की तिथि से तीन माह के अंदर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय में अभ्यावेदन प्रस्तुत न करने की दशा में पत्रावली अधिकरितायुक्त न्यायालय/विशेष न्यायालय (गैंग्स्टर) को संदर्भित कर दी जायेगी।




